indigo assault case update: मुंबई-कोलकाता इंडिगो फ्लाइट में एक सहयात्री द्वारा दूसरे सहयात्री को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विमानन कंपनी ने सख्ती दिखाई है. इंडिगो ने आरोपी व्यक्ति को ‘नो प्लाई लिस्ट’ में
हालांकि, इंडिगो की ओर से ये नहीं बताया गया है कि कितने सालों तक वो यात्रा नहीं कर सकता. लेकिन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति विमान में हिंसा करता है तो उसके ख़िलाफ़ लेवल-3 के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा. इस लेवल में 2 साल से लेकर आजीवन प्रतिबंद लगाने का प्रावधान है.
क्या है पूरा मामला?
मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 138 में एक यात्री को पैनिक अटैक आया. वह पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहा था और घबराहट के बाद परेशान हो गया. इसी दौरान एक साथी यात्री ने बिना किसी विवाद के उसे थप्पड़ मार दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्रू मेंबर्स ने स्थिति को संभाला और इंडिगो ने आरोपी यात्री को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया. इंडिगो ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘ऐसा असभ्य, अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है.’ एयरलाइन ने यह भी कहा कि वे अपनी सभी उड़ानों में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं.