इंदौर बावड़ी हादसा: कोर्ट का फैसला, ट्रस्ट अध्यक्ष और सचिव निर्दोष; हादसे में गई थीं 36 जानें..

दो वर्ष बाद भी तय नहीं हो सका कि जिस बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान गई थी, वह किसकी लापरवाही से हुआ था। पुलिस ने हादसे के बाद बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन वह कोर्ट में इन दोनों के खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी।

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गुरुवार को सत्र न्यायालय ने केस में फैसला सुनाते हुए अध्यक्ष-सचिव को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। 30 मार्च 2023 को पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 18 घायल हो गए थे।

रामनवमी पर मंदिर परिसर में चल रहा था हवन

ये लोग रामनवमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हवन कर रहे थे। जिस जगह हवन कुंड बना था, उसके नीचे करीब 80 फीट गहरी बावड़ी थी। बावड़ी को वर्षों पहले स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था।

हवन के दौरान यह स्लैब टूटा और हवन कर रहे 50 से ज्यादा लोग बावड़ी में जा गिरे। हादसे के बाद पुलिस ने बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी और सचिव मुरली सबनानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था।

कोर्ट की फटकार के बाद हुई थी गिरफ्तारी

बावड़ी कांड को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि घटना को एक वर्ष पूरा होने से पहले पुलिस दोषियों को गिरफ्तार करे। पुलिस ने 22 मार्च 2024 को गलानी व सबनानी को गिरफ्तार किया था।

किसी ने भी दोनों को हादसे का जिम्मेदार नहीं बताया

दोनों की ओर से एडवोकेट राघवेंद्रसिंह बैस पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने 35 गवाहों के बयान करवाए। इनमें से ज्यादातर पक्षद्रोही हो गए। किसी ने भी गलानी व सबनानी को बावड़ी कांड के लिए जिम्मेदार नहीं बताया। न्यायाधीश जितेंद्रसिंह कुशवाह ने प्रकरण में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया।

 

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