‘वक्फ बोर्ड की शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं’, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान

सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने NDA के सहयोगी दलों और विपक्षी दलों से भी “ऐसे किसी भी कदम को पूरी तरह से खारिज करने” और संसद में ऐसे संशोधनों को पारित न होने देने का आग्रह किया है.

Advertisement1

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने कहा कि बोर्ड सभी मुसलमानों और उनके धार्मिक और मिल्ली संगठनों से “सरकार के इस दुर्भावनापूर्ण कृत्य” के खिलाफ एकजुट होने की अपील करता है. उन्होंने एक बयान में कहा कि बोर्ड इस कदम को विफल करने के लिए सभी तरह के कानूनी और लोकतांत्रिक कदम उठाएगा.

सूत्रों के मुतबिक, सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने वाली है ताकि इनके कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके तथा इन निकायों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी हो सके. यह कदम मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है.

संशोधन विधेयक वक्फ बोर्डों के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा. इलियास ने कहा, “ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ अधिनियम, 2013 में कोई भी बदलाव जो वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदलता है या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए इसे हड़पना आसान बनाता है, स्वीकार्य नहीं होगा. इसी तरह, वक्फ बोर्डों की शक्तियों को कम करना या प्रतिबंधित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ अधिनियम में लगभग 40 संशोधनों के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलना चाहती है, ताकि उनका कब्जा आसान हो जाए. बोर्ड यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण मानता है कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम परोपकारियों द्वारा धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित दान हैं, और सरकार ने केवल उन्हें विनियमित करने के लिए वक्फ अधिनियम बनाया है. इलियास ने दावा किया वक्फ अधिनियम और वक्फ संपत्तियां भारत के संविधान और शरीयत आवेदन अधिनियम, 1937 द्वारा संरक्षित हैं. इसलिए, सरकार ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो इन संपत्तियों की प्रकृति और स्थिति को बदल दे.

उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों के संबंध में मोदी सरकार के सभी निर्णयों और कार्यों ने उन्हें कुछ देने के बजाय “उनसे छीन लिया है” और मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को बंद करने, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को प्रतिबंधित करने और तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध इसके उदाहरण हैं.

इलियास ने दावा किया कि यह मुद्दा केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहेगा क्योंकि “वक्फ अधिनियम पर कैंची चलाने के बाद, यह आशंका है कि अगला नंबर सिखों और ईसाइयों की बंदोबस्ती और फिर हिंदुओं की मट्टा और अन्य धार्मिक संपत्तियों का हो सकता है.” मुसलमान वक्फ अधिनियम में किसी भी संशोधन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जो इसकी स्थिति को बदल दे. इलियास ने कहा, “इसी तरह, वक्फ बोर्डों की कानूनी और न्यायिक स्थिति और शक्तियों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

Advertisements
Advertisement