नयी दिल्ली: पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया के संबंध में जांच पूरी हो गयी है. शो में अभद्र टिप्पणी के मामले में पासपोर्ट वापस करने की उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जायेगी. बता दें कि 18 फरवरी को, शीर्ष अदालत ने यूट्यूब शो के दौरान उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज कई गयी एफआईआर में इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दिया था. उन्हें ठाणे के नोडल साइबर पुलिस थाने के जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वह 28 अप्रैल को इलाहाबादिया की याचिका पर विचार करेगी. सुनवाई के दौरान असम और महाराष्ट्र पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गुवाहाटी एफआईआर में एक सह-आरोपी का बयान दर्ज किया जाएगा, जबकि मुंबई में एफआईआर के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन आरोप पत्र अभी दाखिल किया जाना बाकी है.
शीर्ष अदालत ने 3 मार्च को इलाहाबादिया को अपना पॉडकास्ट “द रणवीर शो” फिर से शुरू करने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि वह “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखे और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाए. बीयरबाइसेप्स के नाम से लोकप्रिय इलाहाबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो “इंडियाज गॉट लैटेंट” में माता-पिता से जोड़ते एक टिप्पणी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में इलाहाबादिया को अपने पॉडकास्ट के किसी भी कार्यक्रम को प्रसारित करने से रोक दिया था, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा विचाराधीन मामलों के गुण-दोष पर असर पड़ता हो. 18 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी टिप्पणियों को अश्लील बताया था. कहा था कि उनका दिमाग गंदा है, जिससे समाज शर्मिंदा है.