सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए एक बार फिर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई. इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया.
कोर्ट में दायर इस याचिका में पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी. अदालत ने याचिकाकर्ता को असंवेदनशीलता के साथ काम करने को लेकर फटकार लगाई.
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमने आखिरी बार भी आपको सलाह दी थी. कृपया ऐसी कोशिश मत कीजिए. आपका मकसद क्या है? आपको ये जनहित याचिकाएं दाखिल करने के लिए किसने कहा? आप संवेदनशीलता नहीं समझते? आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया गया. हमारा फोकस सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा पर है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं क्या हम आपके खिलाफ कोई ऑर्डर पारित करें? कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई हैं. याचिकाकर्ता के वकील को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, ना कि संवेदनशीलता के बिना काम करना चाहिए था. यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
इससे पहले शुक्रवार को भी कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए मांग खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि यह वक्त अर्जी दाखिल करने का नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच ने कहा था कि ऐसी याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल ना गिराएं.
कोर्ट ने कहा था कि हमारा काम तो विवादों का निपटारा करना है. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की गुजारिश करते हुए कहा कि वो तो छात्रों के लिए कोर्ट आए थे. इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी याचिका में छात्रों के लिए एक भी प्रार्थना नहीं है. कोर्ट की फटकार पर याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस लेने की बात कही तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनको हाई कोर्ट जाने से भी रोका जाए.
बता दें कि याचिका में पहलगाम हमले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी. इसके अलावा याचिका में केंद्र, जम्मू कश्मीर, सीआरपीएफ, NIA को जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश देने की मांग भी गई थी.