केरल हाईकोर्ट के फैसले इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब एक बार फिर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने माना है कि पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों या हिस्ट्रीशीटर के दरवाजे खटखटाने या निगरानी की आड़ में रात में उनके घरों में घुसने का कोई अधिकार नहीं है. जस्टिस वीजी अरुण ने यह फैसला एक शख्स की याचिका पर सुनाया है. उस पर आरोप है कि उसने पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका और उन्हें धमकाया है.
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज केस और उससे संबंधित सभी आगे की कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि निगरानी की आड़ में, पुलिस हिस्ट्रीशीटरों के दरवाजे नहीं खटखटा सकती या उनके घरों में नहीं घुस सकती है.
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