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पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना गलत नहीं… हाई कोर्ट ने क्यों कही ये बात?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो वैवाहिक संबंध बरकरार रहने के दौरान पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है. इस केस में पति की उम्र 40 साल और पत्नी की उम्र 31 साल है.

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पति ने 28 मई को पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की सिंगल बेंच ने आंशिक तौर पर याचिका को स्वीकार किया था. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पत्नी के लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377, 294, 506 को रद्द कर दिया है. जिसमें अप्राकृतिक संबंध बनाना, गाली-गलौज करना और धमकी देना शामिल है. हालांकि कोर्ट ने 498ए को बरकरार रखा है जिसमें पति के नातेदार के द्वारा उसके साथ क्रूरता का मामला शामिल है.

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा है कि जो भी यौन व्यवहार किया गया है वह घर के अंदर ही किया गया है, किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया है. हालांकि हाई कोर्ट ने निचली अदालत की सुनवाई को जारी रखने की बात कही है और कहा है कि उसका कोई फैसला निचली अदालत के लिए बंधनकारी नहीं होगा.

क्या है मामला

यह पूरा मामला 2023 में शुरू हुआ था जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एफआईआर में महिला ने पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे. महिला ने ससुराल वालों पर 20 लाख रुपये दहेज की मांग करने समेत पति पर अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप भी लगाए थे. महिला ने रिपोर्ट में कहा था कि पति ने उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए थे जिसकी वजह से उसे इंफेक्शन हो गया था और उसे अपना इलाज कराना पड़ा था.

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