ITR Filing 2025: ये लोग 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं रिटर्न, इस वजह से मिली मोहलत!

वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए बिना ऑडिट वाले मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख अब 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मई के अंत में यह फैसला लिया है ताकि टैक्सपेयर्स को नए फॉर्म और अपडेटेड डेटा के हिसाब से रिटर्न तैयार करने का ज्यादा समय मिल सके. अगर कोई 15 सितंबर तक रिटर्न नहीं भर पाता, तो उसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करने का मौका रहेगा, लेकिन इस दौरान विलंब शुल्क और ब्याज देना होगा. इसके अलावा, कुछ टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर 2025 तक भी रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है.

ऑडिट मामलों में तारीख वही

दरअसल, जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट करना जरूरी होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे मामलों में रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले की तरह ही 31 अक्टूबर 2025 ही बनी रहेगी. मतलब अगर आपकी कमाई या कारोबार के हिसाब से ऑडिट करवाना जरूरी है, तो आपको अपना ITR 31 अक्टूबर 2025 तक जरूर फाइल करना होगा. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी या विलंब शुल्क लग सकता है.

इस बार लेट शुरू हुई फाइलिंग

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इस बार ITR फाइलिंग थोड़ी देर से शुरू हुई है. आमतौर पर तो ये प्रक्रिया अप्रैल में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार 30 मई 2025 से ही रिटर्न भरना शुरू हुआ. इस देरी की वजह है कि इस बार ITR फॉर्म और उससे जुड़ी सुविधाओं में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. बजट 2024 के बाद फॉर्म में नए नए कॉलम जोड़े गए हैं, जैसे कैपिटल गेन की नई रिपोर्टिंग, टैक्स क्रेडिट के लिए अलग सेक्शन, और टैक्सपेयर्स की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त डेटा फील्ड. इसके अलावा, Form 26AS में TDS और टैक्स क्रेडिट का डेटा भी इस बार मई की जगह जून में अपडेट हुआ, जिसकी वजह से कई टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में इंतजार करना पड़ा. इस सब वजह से फाइलिंग का काम थोड़ा लेट शुरू हुआ है.

देर से रिटर्न भरने पर पेनाल्टी

अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 15 सितंबर के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना पड़ेगा. वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से कम है, तो विलंब शुल्क सिर्फ 1,000 रुपये लगेगा. ध्यान रहे कि 31 दिसंबर 2025 के बाद सामान्य तरीके से ITR फाइल करना संभव नहीं रहेगा. इस तारीख के बाद आप सिर्फ डिलेड रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न ही फाइल कर पाएंगे, जिस पर ब्याज और पेनाल्टी दोनों लगेंगे. इसलिए समय पर रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है ताकि अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके.

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