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एयरफोर्स के विंग कमांडर को J-K हाईकोर्ट ने दी जमानत, महिला अधिकारी ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

भारतीय वायुसेना की महिला फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर को गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल न करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी की जमानत के लिए शर्तें भी तय की हैं.

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इनमें आरोपी को 50,000-50,000 के 2 जमानती पेश करने होंगे, कमांडिंग अधिकारी की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाएंगे, 14 सितंबर से 16 सितंबर के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आईओ के समक्ष उपस्थित होंगे. कानूनी विशेषज्ञों ने जमानत पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यह एक दुर्लभ आदेश है क्योंकि धारा 376 वाले मामलों में जमानत नहीं होती है.

बता दें कि महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने विंग कमांडर पर रेप, मानसिक उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप लगाए थे. वायुसेना ने आरोपों को लेकर आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं. यह घटना जम्मू-कश्मीर में एक वायुसेना स्टेशन में हुई. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने महिला फ्लाइंग ऑफिसर की शिकायत पर वायुसेना स्टेशन के विंग कमांडर के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह मामला बडगाम पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत दर्ज किया गया है. यह धारा उन लोगों के लिए हैं, जो किसी ऊंचे पद पर बैठे होते हैं.

महिला अधिकारी ने विंग कमांडर ने पुलिस को दी शिकायत में यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. पीड़ित ने बताया कि यह घटना कथित तौर पर 31 दिसंबर, 2023 की रात को ऑफिसर्स मेस में आयोजित एक नए साल की पार्टी के दौरान हुई थी, जब अधिकारी ने अपने कमरे में उसका यौन उत्पीड़न किया था

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