जबलपुर: प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही सख्त मुहिम के तहत लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त (59 वर्ष) को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के स्पष्ट निर्देश हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो.
इसी निर्देश के लोकायुक्त एसपी अंजूलता पटले तहत उप पुलिस अधीक्षक नीतू त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित ट्रैप दल ने यह कार्रवाई की बिहारीलाल रजक, निवासी सिविल लाइंस जबलपुर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2022 में दर्ज एक प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुके हैं. शासन द्वारा इस केस में अपील हेतु कुक्कू दत्त को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने अपील तैयार करने के लिए उनसे 15 हजार की रिश्वत मांगी थी.
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर अंजुलता पटले के अनुसार बिहारीलाल रजक निवासी सिविल लाइंस ने शिकायत की थी कि उसके खिलाफ एक आपराधिक प्रकरण दर्ज था. न्यायालय ने साल 2022 में उक्त आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था. दोषमुक्ति के खिलाफ शासन द्वारा उक्त आपराधिक प्रकरण में अपील के लिए कुक्कू दत्त (59) को नियुक्त किया गया था. महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने बिहारीलाल रजक से संपर्क कर उसके पक्ष में अपील तैयार करने के लिए रिश्वत के रूप में 15 हजार रुपये की मांग की थी. जिसकी शिकायत पीड़ित ने लोकायुक्त विभाग में कर दी थी। जांच में पीड़ित की शिकायत सही पाई गई थी.
मंगलवार को महिला लोक अभियोजन के सिविल लाइन स्थित घर में शिकायतकर्ता मांगी गई रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा था. महिला अतिरिक्त लोक अभियोजन ने जैसे ही रिश्वत की रकम 15 हजार रुपये शिकायतकर्ता से लिए, तभी लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित-2018) की धारा 7, 13(1)(ठ), 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस कार्यवाही के दौरान निरीक्षक शशि मर्सकोले, रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा आदि अन्य उपस्थित रहे.
ट्रैप दल में निरीक्षक शशि मर्सकोले, रेखा प्रजापति, नरेश बेहरा समेत लोकायुक्त का पूरा दल मौजूद रहा.