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जबलपुर : जिलाबदर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने दिखाई नाराजगी, जबलपुर कलेक्टर और एसपी पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना और जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह मामला एक जिलाबदर आदेश को लेकर उठाया गया था, जिसे कलेक्टर ने 24 अक्टूबर 2024 को लमती निवासी संतोष पटेल के खिलाफ जारी किया था. संतोष पटेल पर कुल 13 अपराध दर्ज हैं, जिनमें मुख्य रूप से शराब बिक्री और जुआ सट्टा जैसे अपराध शामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गंभीर अपराध नहीं है.

 

जिलाबदर का आदेश देते हुए कलेक्टर ने संतोष पटेल को जिले से बाहर करने की कार्रवाई की थी. हालांकि, संतोष पटेल ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मामला उठाया गया कि जिलाबदर का आदेश शायद कानून के अनुरूप नहीं था और इसे राजनीतिक दबाव में लिया गया था. कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि यह कार्रवाई कानून के तहत नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है, जो किसी भी सरकारी आदेश के लिए उचित नहीं है.

 

कोर्ट ने कलेक्टर और एसपी के जिलाबदर आदेश को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई गलत थी और इसे निरस्त किया गया. इसके अलावा, कोर्ट ने दोनों अधिकारियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह भी हिदायत दी कि भविष्य में ऐसे किसी भी आदेश को कानून के दायरे में रहकर ही लिया जाए.कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों को अपनी कार्यवाही में पूरी तरह से कानून का पालन करना चाहिए और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव से बचना चाहिए.

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