जबलपुर के चरगवां थाना क्षेत्र में बीच बचाव करना उस समय महंगा पड़ गया. जब दो व्यक्तियों के बीच विवाद हो रहा था. जहां इस विवाद में बीच बचाव करने आए एक व्यक्ति की हंसिया मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया. यहां घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना में घायल की मौके पर ही मौत हो गई. हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है.
हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस
मामले में जानकारी देते हुए चरगवां थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी ने बताया कि ग्राम देवरी नवीन में मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना थाना चरगवां पुलिस को मिली थी. सूचना पर थाना पुलिस के साथ थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी आपने स्टाफ के पहुंचे जहां मनीराम मरकाम निवासी ग्राम देवरी नवीन ने बताया कि वह और भगत सिंह, जीवन ठाकुर के घर निमंत्रण में आये थे जीवन के घर पर कोदू लाल भी था सभी लोग चाय नाश्ता करके बैठे थे. जीवन ठाकुर एवं कोदू लाल के बीच आपस में विवाद हो गया, कोदू लाल जीवन के घर से बाहर जाने लगा, जीवन ठाकुर घर से पलेहा हंसिया लेकर कोदू लाल के पीछे दौड़ा तो वह, भगत सिंह कोदू लाल को बचाने गये तो तभी शिव प्रसाद ठाकुर के घर के सामने जीवन ठाकुर ने भगत सिंह ठाकुर के सिर, दाहिने तरफ पलेहा हंसिया मार दिया. जिससे भगत सिंह की मौके पर ही मौत गयी.
घटित हुई घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, सूचना पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर एसडीओपी बरगी अंजुल अयंक मिश्रा, एफएसएल अधिकारी डॉक्टर नीता जैन, मौके पर पहुंचे. वरिष्ठ अधिकारियों एवं एफ.एस.एल. टीम की उपस्थति में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम हेतु भिजवाते हुये हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया.
पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय द्वारा आराोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 समर वर्मा, एसडीओपी बरगी अंजुल अयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चरगवां उप निरीक्षक अभिषेक प्यासी के नेतृत्व में टीम गठित कराई गई.
गठित टीम द्वारा आरोपी जीवन ठाकुर उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम देवरी नवीन को अभिरक्षा में लेते हुये आरोपी की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त हंसिया जप्त कर आरोपी को प्रकरण मे विधिवत गिरफ्ता कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा.