मध्य प्रदेश : जबलपुर के मोढ़ाताल थाना क्षेत्र में शातिर बदमाश सौरभ यादव का आपराधिक रिकार्ड देखते हुए उस पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी.इसके बाद भी आरोपित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा.आरोपित दुर्गेश पर एनएसए की कार्रवाई कर शनिवार की रात उसे गिरफ्तार किया गया.
पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी दीपक सक्सेना ने शातिर बदमाश सौरभ यादव के विरूद्ध एन.एस.ए. के तहत किया जारी वारंट
थाना माढोताल पुलिस द्वारा शातिर बदमाश सौरभ उर्फ साहिल यादव जिसके विरूद्ध 08 अपराध पंजीबद्ध है को जारी एन.एस.ए. के वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर कराया गया केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध
थाना प्रभारी माढोताल नीलेश दोहरे ने बताया कि सौरभ उर्फ साहिल यादव पिता टेकचंद यादव उम्र 30 वर्ष निवासी शारदा विहार कालोनी थाना माढोताल जबलपुर का एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो वर्ष 2012 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध , हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, जान से मारने की धमकी देना ,रास्त रोकना ,अवैध शराब आदि के 08 अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, आरोपी सौरभ उर्फ साहिल यादव के आपराधिक कृत्यों के कारण क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण इतना अधिक निर्मित हो गया है लोग सूचना देने एवं रिपोर्ट करने से डरते है एवं असुरक्षित महसूस करते हैं.
किंतु सौरभ उर्फ साहिल यादव आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसके स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा आरोपी सौरभ उर्फ साहिल यादव के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया.
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आनंद कलादगी एवं नगर पुलिस अधीक्षक माढोताल भरत सिंह गोठरिया के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश सौरभ उर्फ साहिल यादव के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर दीपक सक्सेना के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश सौरभ उर्फ साहिल यादव को जारी एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया.
उल्लेखनीय है कि आरोपी सौरभ उर्फ साहिल यादव थाना माढोताल के अपराध क्रमांक 309/25 धारा 109(1),3(5) बीएनएस 25 आर्म्स एक्ट में फरार था। आरोपी सौरभ उर्फ साहिल यादव को गिरफ्तार करने वाले या गिरफ्तारी हेतु सूचना देने वाले या गिरफ्तारी मे सहयोग प्रदान करने वाले को 5000/- (पॉच हजार रूपये) के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने की उद्द्योषणा पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा की गयी थी। आरोपी सौरभ उर्फ साहिल यादव की थाना माढोताल के अपराध क्रमांक 309/25 धारा 109(1),3(5) बीएनएस 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में भी गिरफ्तारी की गयी है.
उल्लेखनीय भूमिका– आरोपी को गिरफ्तार करने मे थाना प्रभारी माढ़ोताल नीलेश दोहरे के नेतृत्व में उप निरीक्षक नीलेश पार्ते, सहायक उप निरीक्षक अशोक राय, आरक्षक निकेश, बलराम तथा क्राईम ब्रांच के सहायक उप निरीक्षक धनंजय सिंह, प्रशांत सोलंकी, प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह, मन्नू सिंह, आरक्षक त्रिलोक पारधी, राजेश मात्रे, राजेश मिश्रा, विनय सिंह की सराहनीय भूमिका रही.