जम्मू-कश्मीर: वैष्‍णो देवी जाने वालों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रदेश की टोल दरों में कटौती का दिया निर्देश 

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थयात्रियों समेत यात्रियों को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेश में वसूले जा रहे भारी टोल शुल्क में चार महीने में कटौती करने का निर्देश दिया है.

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अदालत ने यह भी कहा गया है कि लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर वसूला जाने वाला शुल्क लखनपुर से उधमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से चालू नहीं होने तक पिछले वर्ष 26 जनवरी से पहले लागू दरों का 20 प्रतिशत होगा.

नहीं बढ़ने चाहिए टोल प्लाजा: हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश ताशी राबस्तान और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर निर्देश पारित किए, जिसमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे काम के पूरा होने तक लखनपुर और बन्न के बीच जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर वसूले जाने वाले टोल से छूट की मांग की गई थी. राजमार्ग को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए विस्तारित किया जा रहा है.

मंगलवार को जारी 12 पेज के आदेश में पीठ ने कहा, ‘ केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में आम जनता से पैसा कमाने के एकमात्र उद्देश्य से टोल प्लाजा की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए… प्रतिवादी बन्न टोल प्लाजा पर भारी टोल शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि अन्य टोल प्लाजा पर भी टोल शुल्क अधिक है.’ आदेश में कहा गया है, ‘इस प्रकार, न केवल एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के खजाने में हजारों करोड़ रुपये जमा हो रहे हैं, बल्कि निजी ठेकेदार भी करोड़ों रुपये जमा करके खुद को समृद्ध कर रहे हैं.’

हाईकोर्ट का आदेश

अदालत ने कहा कि चूंकि आम जनता के लिए शुल्क उचित होना चाहिए और राजस्व सृजन तंत्र का स्रोत नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रतिवादियों – विशेष रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय – को निर्देश दिया जाता है कि वे टोल प्लाजा पर ‘उचित और वास्तविक’ शुल्क वसूलने पर विचार करें. आदेश के अनुसार, “इस संबंध में निर्णय आज (मंगलवार) से चार महीने की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से लिया जाएगा.”

हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के 60 किलोमीटर के भीतर कोई भी टोल प्लाजा स्थापित नहीं करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा,  “यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर 60 किलोमीटर के भीतर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोई टोल प्लाजा है, तो प्रतिवादियों को आज (मंगलवार) से दो महीने के भीतर उसे हटाने का निर्देश दिया जाता है.”

प्रतिवादियों और टोल प्लाजा के ठेकेदारों को निर्देश दिया गया कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी भी व्यक्ति को काम पर न रखें. हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों और ठेकेदारों को संबंधित पुलिस एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद ही टोल प्लाजा पर कर्मियों को तैनात करने का भी निर्देश दिया.

 

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