कंगना रनौत की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जावेद अख्तर ने फिर मांगा गैर-जमानती वारंट, जानें पूरा मामला..

अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर और उनके बीच लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थता के दौरान गैर हाजिर रहीं. रनौत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रिजवान सिद्दीकी ने कहा कि अभिनेत्री संसद में उपस्थित थीं, जिसके कारण वह कोर्ट नहीं आ सकीं.

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हालांकि, अख्तर की ओर से पेश अधिवक्ता जय के भारद्वाज ने रनौत की उपस्थिति के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया. भारद्वाज ने बताया कि रनौत प्रमुख तारीखों पर अनुपस्थित रहीं, जो लगभग 40 तारीख हैं, जिन पर उन्हें अदालत में उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

मजिस्ट्रेट आशीष अवारी ने सिद्दीकी को आवेदन का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. सिद्दीकी ने एनबीडब्ल्यू जारी करने का विरोध किया. हालांकि, मजिस्ट्रेट ने एनबीडब्ल्यू जारी करने से पहले रनौत को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया.

दिसंबर 2024 में रनौत और अख्तर दोनों ने मामले में मध्यस्थता करने का फैसला किया था. हालांकि, ऐसा अभी तक नहीं हुआ और मंगलवार को होना था. अख्तर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए, जबकि रनौत सांसद के तौर पर काम में व्यस्त थीं और इसलिए कोर्ट नहीं आ सकीं.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि रनौत और अख्तर के बीच कानूनी लड़ाई मार्च 2016 में अख्तर के आवास पर हुई एक बैठक से शुरू हुई. उस समय रनौत और अभिनेता ऋतिक रोशन ईमेल के आदान-प्रदान को लेकर चर्चा में थे, जो सार्वजनिक विवाद में बदल गया था. कथित तौर पर ऋतिक रोशन के करीबी जावेद अख्तर ने रनौत के साथ बैठक करने का बीड़ा उठाया और कथित तौर पर उनसे रोशन से माफ़ी मांगने को कहा. रनौत ने तुरंत जवाब नहीं दिया. हालांकि, 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद रनौत ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार के दौरान अख्तर के साथ 2016 की बैठक का वर्णन किया.

अख्तर ने साक्षात्कार को अपमानजनक पाया और बाद में रनौत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई. कानूनी विवाद तब और बढ़ गया जब रनौत ने अख्तर के खिलाफ जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अनुचित दबाव में उनसे माफी मांगने का प्रयास किया. अख्तर के खिलाफ इस कार्यवाही पर डिंडोशी सत्र न्यायालय ने रोक लगा दी

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