छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक ड्राइवर को शराब पीकर रेत से भरा हाईवा चलाना महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भास्कर मिश्र ने हाईवा का 89 हजार 780 रुपए का जुर्माना लगाया है।
दरअसल, खैरागढ़ निवासी राजकुमार ध्रुवे (40) रेत से भरा हाईवा लेकर कांकेर से रायपुर जा रहा था। यातायात विभाग को सूचना मिली कि, चालक नशे में वाहन चला रहा है। उप निरीक्षक रामेश्वर चतुर्वेदी ने मौके पर पहुंचकर चालक को पकड़ा और मामला कोर्ट में पेश किया।
इन धाराओं में लगा जुर्माना
कोर्ट ने तीन अलग-अलग धाराओं में जुर्माना लगाया। धारा 185 एमवी एक्ट के तहत 10,000 रुपए, धारा 113/194 के तहत 69,780 रुपए और धारा 62/192 के तहत 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
यातायात प्रभारी दीपक साव ने कहा कि, सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसी कार्रवाई से कांकेर में सड़क सुरक्षा नियमों का बेहतर पालन होगा और लोगों की जान की रक्षा की जा सकेगी।