राजस्थान: डीडवाना-कुचामन जिले के नावां थाना क्षेत्र के कांसेड़ा गांव में उधारी मांगने पर युवक की कैंची से हत्या करने वाले आरोपी भागचंद सेन को कुचामन के अपर सेशन न्यायालय ने आजीवन कारावास और ₹1.75 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल द्वारा सुनाया गया. आपको बता दें कि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
अपर लोक अभियोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 3 फरवरी 2024 को परिवादी रतनपुरी ने नांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका चाचा मुकेश पुरी अपने साथी झाबर पुरी के साथ भागचंद सेन की दुकान पर उधारी की रकम मांगने गया था. इस पर भागचंद गुस्से में आ गया और गाली-गलौच करते हुए दुकान से कैंची उठाकर मुकेश पर हमला कर दिया. झगड़े में बीच-बचाव करने पर झाबर पुरी भी घायल हो गया.
हमले में मुकेश पुरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झाबर पुरी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया. तत्कालीन थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह के अनुसार, नांवा पुलिस ने भागचंद के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 323 (मारपीट) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. बाद में केस ऑफिसर स्कीम के तहत आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
थानाधिकारी नंदलाल ने बताया कि मामला बाद में अपर सेशन न्यायालय कुचामन सिटी स्थानांतरित हुआ, जहां अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह, 29 दस्तावेज और 9 आर्टिकल प्रस्तुत किए. सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने भागचंद सेन को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और ₹1,50,000 जुर्माना (अदा नहीं करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास) और धारा 324 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माना (न अदा करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई.