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केजरीवाल की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ ?

अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत: केजरीवाल की तत्काल सुनवाई की उम्मीदें तब बेकार हो गईं जब सर्वोच्च न्यायालय की वैकेशन बेंच ने कहा कि वे उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली याचिका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेगी, वही फैसला करेंगे कि कब इस याचिका पर सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में मार्च मैं गिरफ्तार किया गया था. उनको लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए इस महीने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी जो की 1 जून तक मान्य है और 2 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर करना है.

हालाँकि, केजरीवाल की तत्काल सुनवाई की उम्मीदें तब धराशायी हो गईं जब सर्वोच्च न्यायालय के वेकेशन बेंच ने कहा कि वे उनकी याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेंगे, जो तय करेंगे कि इस पर कब सुनवाई होगी.

न्यायाधीश जेके माहेश्वरी और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा सीजेआई इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे, बेंच ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर पहले ही सुनवाई किया जा चुका है और पहले से ही एक अलग बेंच द्वारा आदेश को रिजर्व रखा गया है.

सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की आज का पर तत्काल सुनवाई करने की गुजारिश की जिस पर विचार करने से वेकेशन बेंच ने मना कर दिया. सिंघवी ने कहा की दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए अंतरिम जमानत में 7 दिन के लिए विस्तार की जरूरत है,वह 9 जून को समर्पण कर देंगे.

बीते दिनों लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने 21 दिन की अंतरिम जमाना दी थी और इसकी अवधि 1 जून को समाप्त हो रही है 2 जून को उनको समर्पण करना है.

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