जशपुर में 2 नाबालिग लड़कियों और भाई का अपहरण:देह व्यापार में ढकेलने की थी साजिश, एमपी से बरामद, अब 14-14 साल की कारावास

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की दो नाबालिग बच्चियों और उसके छोटे भाई का अपहरण कर देह व्यापार में ढकेलने का षडयंत्र रचा गया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश (एनआईए) अंबिकापुर की अदालत ने तीन आरोपियों को 14-14 साल की सजा सुनाई है। परिचित युवती ने तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाकर मध्यप्रदेश के उदयपुरा निवासी दंपती को दे दिया था। तीनों को पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की सचिव लिनम बनसोडे ने बताया कि, 12 अप्रैल 2024 को जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियां और उसका छोटा भाई लापता हो गया था। बच्चों के पिता की मौत पहले हो चुकी थी।

बच्चों का पालन पोषण उनके बड़े पिता कर रहे थे। तीनों बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट तपकरा थाने में दर्ज कराई गई थी। लापता बच्चों में बड़ी बच्ची की उम्र 14 साल, छोटी बच्ची की उम्र 12 साल और बच्चे की उम्र 10 साल थी।

मध्यप्रदेश से बरामद हुए लापता बच्चे

पुलिस की जांच में पता चला कि, तीनों बच्चों को अंतिम बार विमला यादव (36) निवासी कांसाबेल के साथ जाते हुए देखा गया था। वह बच्चों की दूर रिश्तेदार भी है। पुलिस ने विमला यादव को बुलाकर पूछताछ की तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो बच्चों को उसने उदयपुरा, मध्यप्रदेश निवासी एक दंपती को सौंपना बताया।

जशपुर से पुलिस टीम उदयपुरा, मध्यप्रदेश पहुंची और 18 अप्रैल 2024 को तीनों बच्चों को निर्मला नायक (31) और उसके पति कोमल अहिरवार (33) के कब्जे से बरामद किया। तीनों को उन्होंने अपने घर में बंद कर रखा था। मामले में पुलिस ने दंपती को भी गिरफ्तार किया।

देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश

पुलिस पूछताछ में पता चला कि, निर्मला नायक और कोमल अहिरवार ने 14 साल की बच्ची को कुछ युवकों को दिखाकर उससे शादी करने कहा। बच्ची ने शादी से इनकार कर दिया। दंपती दोनों बालिकाओं को देह व्यापार में ढकेलने का षडयंत्र रच रहे थे। मामले में पुलिस ने धारा 120बी, 363, 365, 366, 368, 370 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था।

आरोपियों को 14-14 साल की कारावास

विशेष न्यायाधीश एनआईए, पीठासीन अधिकारी केएल चरयाणी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विमला यादव, नीलू उर्फ निर्मला नायक व इसके पति कोमल अहिरवार को दोषी पाया। विमला यादव तीनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई थी। कुनकुरी में उन्हें दंपती के हवाले कर दिया था।

दंपती दोनों बच्चियों को व्यापार कर लाभ अर्जित करने की मंशा रखते थे। अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 120बी, 363, 365, 366क, 368 एवं 370 के तहत दोषी ठहराते हुए 14-14 साल कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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