एक अलमारी-एक साड़ी के लिए पत्नी को मारा, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; 8 साल पहले हुई थी शादी

कितना भी कड़ा कानून हो, लेकिन कई बार दहेज रूपी दानव शादी के बाद बेटियों को निगल जाता है. वैसे तो यह मांग ज्यादातर शादी के एक-दो साल बाद शुरू होती है और उसमें कार, बाइक, कैश जैसी मांग शामिल होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं, जब यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्या होता जा रहा है दहेज के लालचियों को. एक ऐसे ही मामले में दहेज हत्या को विभत्स मानते हुए कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Advertisement

उन्नाव जिले के पुरवा निवासी भीखाराम की बेटी रमा की शादी पेटर राजेश के साथ 7 जून 2017 को हुई थी. राजेश कानपुर के नवाबगंज में किराए पर रहता था. इसी मकान में उसका बड़ा भाई राजू अपने परिवार और मां मुन्नी के साथ रहता था. करवा चौथ के दो दिन पहले एक अक्टूबर 2017 की रात किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद राजेश ने लोहे के तवा से पीटकर रमा की हत्या कर दी और घर से भाग गया. पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि रमा हत्या के समय गर्भवती थी.

मायके वाले नहीं कर पाए इंतजाम

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि राजेश शराब का लती था. शादी के बाद से ही राजेश और उसके घरवाले रमा से दहेज में एक लोहे की अलमारी और एक साड़ी की मांग कर रहे थे. रमा के मायके वालों को पैसे की तंगी थी. इस वजह से वो इतंजाम नहीं कर पा रहे थे. घटना वाले दिन इसी बात को लेकर पति और पत्नी में कहासुनी हुई और पति ने लोहे के तवे से विभत्स तरीके से पीट-पीटकर रमा की हत्या कर दी.

एडीजे-11 की कोर्ट ने सुनाई सजा

सरकारी वकील भास्कर मिश्रा ने बताया ने कोर्ट ने पूरे मामले में की गई हत्या को बेहद विभत्स घटना करार दिया. एडीजे-11 की कोर्ट ने राजेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजेश को सजा सुनाने में फॉरेंसिक द्वारा जुटाए गए सबूत और फोटो बड़ा कारण बने. जिस तरह से रमा को लोहे के तवे से पीटा गया था उसको कोर्ट ने काफी विभत्स करार दिया.

Advertisements