कोरबा: शादी न कराने से नाराज बेटे ने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या की, कोर्ट से उम्रकैद की सजा..

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक ने बेटे ने शादी न कराने के विवाद में अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला। आरोपी ने पिता से शादी कराने की बात की। उसने कहा कि वह कब तक घर का काम करता रहेगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। गुस्से में अशोक ने कुल्हाड़ी से पिता पर हमला कर उनकी हत्या कर दी।

Advertisement

इसके बाद आरोपी खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर गली में चिल्लाता हुआ निकला और कहने लगा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। अब इस मामले में कोर्ट ने दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

यह बालको थाना क्षेत्र के ग्राम दोंदरो की है। यह घटना 16 जून 2024 की रात की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी अजय केवट (30 वर्ष) अपने पिता दिलचंद केवट (55 वर्ष) के साथ ग्राम दोंदरो में रहता था। अजय अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी और वे अपने-अपने परिवारों के साथ अलग रहते थे। अजय और उसके पिता दिलचंद साथ में ही रहते थे। दिलचंद खेती और मजदूरी करके घर चलाते थे, जबकि अजय घर की साफ-सफाई और दोनों के खाने-पीने का काम संभालता था।

शादी को लेकर नहीं बन पा रही थी बात

बताया गया है कि अजय लंबे समय से अपनी शादी को लेकर परेशान था। वह चाहता था कि उसके पिता उसकी शादी करवाएं, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। इसको लेकर वह भीतर ही भीतर कुंठित हो गया था।

घटना वाली रात दोनों ने खाना खाया और फिर अपने-अपने बिस्तर पर लेट गए। उसी दौरान अजय ने अपने पिता से कहा, आखिर कब तक मैं आपके लिए खाना बनाता रहूंगा और घर का काम करता रहूंगा? मेरी शादी क्यों नहीं कराते? शादी नहीं होने से मैं बहुत परेशान हूं। आप मेरी शादी करा दीजिए बस।

विवाद के बाद गुस्से में पिता को कुल्हाड़ी से मार डाला

इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में अजय ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में दिलचंद की मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद कुल्हाड़ी लेकर चिल्लाता हुआ बोला-मैंने पिता की हत्या कर दी

हत्या को अंजाम देने के बाद अजय खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर गली में चिल्लाता हुआ निकला और कहने लगा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। इसके बाद वह गांव के पास स्थित एक स्कूल में जाकर छिप गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजय को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की सुनवाई कोरबा कोर्ट में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में हुई। शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर अशोक को दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।
Advertisements