रायपुर में कुख्यात सूदखोर तोमर ब्रदर्स की शानो-शौकत पर आखिरकार कानून का शिकंजा कस गया है। प्रशासन ने भाठागांव स्थित उनके आलीशान बंगले को कुर्क कर लिया है। इस बंगले में दोनों भाइयों का 1500-1500 स्क्वायर फीट हिस्सा है। SDM एनके चौबे की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति पर किसी तरह का परिवर्तन या बिक्री नहीं की जा सकेगी।
इससे पहले रायपुर नगर निगम ने रोहित तोमर के अवैध ऑफिस को भी बुलडोज़र से ध्वस्त कर दिया था। पुलिस ने संपत्ति को कुर्क करने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर CJM ने आदेश पारित किया। 18 अगस्त तक आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका दिया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और अब तक फरार हैं।
करीब दो महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस दोनों भाइयों की तलाश में जुटी है। कई राज्यों में तलाश के बावजूद दोनों आरोपी हाथ नहीं लगे। फरारी के बाद पीड़ितों ने भी हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी हैं।
अब तक दोनों भाइयों के खिलाफ अवैध वसूली, धमकी और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम सहित 6 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। रोहित तोमर को निगरानी गुंडा बदमाश घोषित किया गया है। उसके खिलाफ रायपुर के अलग-अलग थानों में 9 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह पहले भी सूदखोरी, मारपीट और ब्लैकमेल के मामलों में जेल जा चुका है।
एक साल पहले हाइपर क्लब गोलीकांड में भी रोहित का नाम सामने आया था। उस समय पुलिस ने उसका सिर आधा मुंडवाकर जुलूस भी निकाला था। इलाके में रोहित “गोल्डन मैन” के नाम से जाना जाता है और रसूख बनाए रखने के लिए अक्सर अपने गिरोह के साथ कार्यक्रमों में नजर आता था।
फिलहाल पुलिस दोनों भाइयों की तलाश जारी रखे हुए है। प्रशासन की इस कार्रवाई से पीड़ितों में विश्वास बढ़ा है और तोमर ब्रदर्स की दबंगई अब धीरे-धीरे खत्म होती दिख रही है।