कुरुद: अपने गलत ईलाज से एक 12 वर्षीय मासूम को मौत की नींद सुलाकर 20 दिनों तक फरार रहे कथित झोलाछाप डॉक्टर को आखिरकार कुरुद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी, बीएनएस एवं नर्सिंग एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में प्रकरण बना न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
मामला बीते 10 अगस्त की है, कुरुद थाना अंतर्गत ग्राम डांडेसरा निवासी रेवाराम साहू अपने 12 वर्षीय बेटे नीरज साहू का इलाज कराने 10 अगस्त को कुरूद के अशोक मेडिकल स्टोर्स लेकर आया था. जहाँ मेडिकल संचालक अशोक शर्मा द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ी देर में मासुम की मौत हो गई. वहीं घटना के बाद आरोपी अपने घर और दुकान में ताला लगाकर फरार हो गया था. उधर मामले को रफा दफा करने घटना के बाद से ही लेनदेन के माध्यम से इस मामले को दबाने का भरसक प्रयास किया गया.
20 दिनों तक फरार रहा आरोपी, बचने का किया भरसक प्रयास
पीड़ित पक्ष की खामोशी और कथित राजनीतिक दबाव के चलते स्वास्थ्य विभाग जांच के नाम पर अनावश्यक देर करने लगा। लेकिन मिडिया में मामला उजागर होने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए फर्जी इलाज करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. तब स्वास्थ्य विभाग ने दो डाक्टरों की टीम बनाकर इस मामले की जांच कराई. जिसमें आरोपी को ईलाज करने की पात्रता नहीं पाई गई, गलत दवा देने से नीरज साहू की मौत होने की संभावना जांच टीम ने बताई है. लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 20 दिन बाद पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौपी, इस बीच आरोपी ने अग्रिम जमानत लेने की भरसक प्रयास किया लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दिया. जिसको लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी. जिसके बाद आखिरकार कुरुद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
कुरुद एसडीओपी रागनी मिश्रा ने बताया कि घटना के बाद से फरार आरोपी अशोक शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 269,304 ए, बीएनएस की धारा 106-1 एवं 271,मप्र आर्युविज्ञान अधिनियम 1987 की धारा 24, राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार अधिनियम 2010 की धाराओं के तहत केस तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया.
Advertisements