हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुवार को राज्य में ‘दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी. यह योजना अगले महीने 25 सितंबर से लागू होगी
‘लाडो लक्ष्मी योजना’ लागू करना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई चुनावी वादों में से एक था. सीएम सैनी ने हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस फैसले को लेकर घोषणा की. उन्होंने बताया कि हमारे मंत्रिमंडल ने ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को लागू करने का फैसला लिया है. यह योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के दिन यानी 25 सितंबर से लागू की जाएगी
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी. सीएम सैनी ने कहा कि 25 सितंबर से 23 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं की इस योजना के तहत मदद की जाएगी. महिला चाहे विवाहित हों या अविवाहित, दोनों ही श्रेणियों की महिलाओं को लाडो योजना का फायदा मिलेगा.
योजना को लागू किए जाने को लेकर सैनी ने बताया, दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला लिया है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि अधिक आय वाले वर्ग को भी इस योजना में शामिल किया जा सके.
अगर एक परिवार में 3 पात्र महिला हैं तो फिर क्या
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि लाडो योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिला का, या फिर अगर वह विवाहित है तो उसके पति का, 15 सालों से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि परिवार में महिला लाभार्थियों की संख्या के लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है. अगर किसी परिवार में 3 पात्र महिलाएं हैं, तो तीनों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
राज्य में सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही ऐसी 9 योजनाओं, जिसमें आवेदिका को पहले से ही इससे अधिक राशि की पेंशन का लाभ मिल रहा है, उन्हें लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. पहले से ही स्टेज 3 और 4 कैंसर पीड़ित मरीजों (महिलाओं), लिस्टेड 54 दुर्लभ बीमारियों, हीमोफिलिया, थैलेसिलमिया और सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को पेंशन दिया जा रहा है. इन महिलाओं को इस योजना का भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा.
45 के पार अविवाहित महिलाओं के लिए भी योजना
इसके अलावा जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी महिला 45 साल की आयु पूरा करेगी उस दिन वह ऑटोमैटिक विधवा और निराश्रित महिला को वित्तीय सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगी. जिस दिन लाभार्थी 60 साल की आयु की होगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए भी पात्र हो जाएंगी. माना जा रहा है कि पहले चरण में करीब 19-20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा.
आज की मंत्रिमंडल के फैसले के बाद अगले 6 या 7 दिनों में योजना का गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा और इसके लिए जल्द ही ऐप भी लॉन्च किया जाएगा. ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं. हर संभावित पात्र महिला को एसएमएस किया जाएगा कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें. सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायतों और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी.