लखीमपुर खीरी: पिता की हत्या करने वाले बेटा-बहू को उम्रकैद की सजा, दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना

लखीमपुर खीरी: जमीन के लालच में पिता की हत्या करने के मुकदमे में शुक्रवार को एडीजे देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी बेटे व बहू को उम्र कैद व 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने बताया कि वादी मुकदमा थाना फूलबेहड़ के सुंदरवल निवासी मेराज हुसैन के साथ उसके पिता तहव्वुर रहते थे. बड़ा भाई भाई अतहर हुसैन कहता था कि पिता उसके पास रहते हैं, सारी जायदाद मेराज को लिखा लिख देंगे, पिता को जिंदा नहीं छोडूंगा। इसकी जानकारी पूरे गांव को थी.

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उन्होंने बताया कि छह फरवरी 2016 को मुकदमा वादी मेराज अपनी पत्नी व लड़के के साथ खा पीकर शाम को आगे वाले कमरे में लेटा था। रात करीब दो बजे अचानक पिता की आवाज सुनाई दी। जाकर देखा तो सोते पिता की चारपाई की तरफ से बड़े भाई अतहर हुसैन, उसकी पत्नी रुखसाना पिछले दरवाजे से भाग रहे थे। पिताजी खून से लथपथ पड़े थे। सिर पर चाकू के घाव थे। भाई व भाभी ने मिलकर पिता की हत्या कर दी थी.

घटना की रिपोर्ट मेराज की तहरीर पर अतहर हुसैन व रुखसाना के विरुद्ध हत्या के आरोप में दर्ज की गई। मुकदमा एडीजे की अदालत में परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के समर्थन में वादी समेत कई गवाह पेश किए। आरोप सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश देवेंद्र नाथ सिंह ने दोषी अतहर व रुखसाना को उम्रकैद व प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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