अपराध की कमाई पर चला कानून का चाबुक: मावली में हिस्ट्रीशीटर की ‘302’ नंबर वाली स्कॉर्पियो जब्त

उदयपुर: मावली पुलिस ने आदतन अपराधी और हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी काली स्कॉर्पियो गाड़ी को कुर्क करवा दिया है. यह कार्रवाई नए कानून, भारतीय नागरिक न्याय संहिता (BNSS) की धारा 107 (4) के तहत पूरे भारत में एकतरफा कुर्की का पहला मामला बताया जा रहा है.

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नारायण सिंह, मावली थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, पिस्टल से फायरिंग, अपहरण, फिरौती मांगने, जान से मारने की धमकी और शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के कुल 15 मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने अवैध रूप से अपराध से कमाए पैसों से यह काली स्कॉर्पियो खरीदी थी और उसके नंबर भी 302 (भारतीय दंड संहिता की हत्या की धारा से प्रेरित) रखे थे, जिसका उपयोग वह आम जनता में भय पैदा करने के लिए करता था। यही गाड़ी हत्या के प्रयास, फायरिंग और मारपीट कर फिरौती मांगने जैसी घटनाओं (प्रकरण संख्या 106/2022 और 11/2024, थाना मावली) में भी इस्तेमाल हुई है.

मनीष कुमार, IPS, सहायक पुलिस अधीक्षक मावली, उदयपुर के निर्देशन में पुलिस ने 16 मई 2025 को न्यायालय में इस्तगासा (शिकायत) पेश किया था, जिसमें अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति से खरीदी गई इस गाड़ी को कुर्क करने का आवेदन किया गया था. थानाधिकारी मावली द्वारा की गई सशक्त पैरवी के बाद, न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुर्की का आदेश पारित कर दिया.

नारायण सिंह 2010 से लगातार अपराध कर रहा था और आम लोगों में डर और दहशत का माहौल बनाए रखता था. वह अपने साथियों के साथ मिलकर गंभीर अपराधों को अंजाम देकर अवैध संपत्ति अर्जित कर रहा था। उसकी आपराधिक प्रवृत्ति इतनी थी कि उसने अपनी इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर सभी में जानबूझकर 302 नंबर का इस्तेमाल किया था ताकि लोगों में भय बना रहे.

मावली वृत में BNSS की धारा 107 के तहत अब तक कुल 9 इस्तगासे न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं. इनमें शराब तस्करी, एनडीपीएस एक्ट, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों से अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अन्य आदतन अपराधी भी शामिल हैं, जिनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए भी आवेदन किए गए हैं. न्यायालय ने इन सभी आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अपराधियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं.

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