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चैन से सोने दीजिए, क्यों बैचेन करती हैं ‘, महुआ मोइत्रा पर निशिकांत दुबे का निशाना

दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित कैश फॉर क्वेरी विवाद में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर तत्काल आदेश देने से इनकार कर दिया. टीएमसी सांसद ने अगली सुनवाई पर लोकपाल को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की सुनवाई से रोकने की मांग की थी. मोइत्रा ने कहा है कि दुबे ने लोकपाल कार्यवाही की गोपनीयता का उल्लंघन किया. कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आई है.

नशिकांत दुबे ने एक्स पर किया पोस्ट

अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, “गरीब की लुगाई सब की भौजाई, कुछ भी हो जाए आरोप तो दुबे पर ही लगाना है? हम गांव देहात के आदमी हैं, चैन से सोने दीजिए, क्यों बैचेन करती हैं .मेरी चुप्पी भी आपको क्यों परेशान करती है?”

लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा, ”इस समय मोइत्रा की याचिका पर कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है.” हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस सांसद भारत के लोकपाल के समक्ष राहत के लिए अपनी अर्जी दे सकती हैं.

महुआ मोइत्रा के वकील ने क्या दी दलील?

मोइत्रा की ओर से पेश हुए वकील समुद्र सारंगी ने दलील दी कि निशिकांत दुबे गोपनीय प्रकृति की जानकारी लीक करने के दोषी हैं, इसलिए अगली सुनवाई पर लोकपाल को उनसे बात नहीं करनी चाहिए. सारंगी ने कहा, ”याचिका गुण-दोष पर आधारित नहीं है, बल्कि लोकपाल की कार्यवाही के संबंध में दुबे की ओर से कथित गोपनीयता भंग करने के सीमित मुद्दे पर आधारित है.” सारंगी के अनुसार, मोइत्रा की ओर से अपनी टिप्पणी देने से पहले ही गोपनीयता भंग की जा चुकी थी.

कैश फॉर क्वेरी मामला क्या है?

साल 2023 में पैसे लेकर सदन में सवाल पूछने के मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर दिसंबर 2023 में लोक सभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था.

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