अधिसूचित प्राधिकारी (उर्वरक) एवं उप संचालक कृषि जशपुर ने पत्थलगांव विकासखण्ड के मेसर्स जिंदल सेल्स पत्थलगांव, पायल फर्टिलाईजर बागबहार, डीपीएमके फर्टिलाईजर पत्थलगांव एवं शर्मा कृषि केन्द्र कोतबा के अनुज्ञप्ति 21 दिवस के लिए निलंबित किए गए हैं। उन्होंने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुप्ति निलंबित करते हुए संबंधितों को 03 दिवस के अंदर समक्ष में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
विदित हो कि विगत दिवसों में उर्वरक निरीक्षक के द्वारा संबंधित मेसर्सो संस्थान में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विक्रय प्रतिनिधि उपस्थित नहीं पाये गये। साथ ही उनके द्वारा साप्ताहिक व पाक्षिक उर्वरक नमूना इत्यादि की जानकारी भी समय-समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है। जो एफओसी 1985 का घोर उल्लघंन है। उनके उक्त कृत्य उर्वकर (नियंत्रण) आदेश 1985 की खण्ड 3(3) का उल्लंघन है। जिसे हेतु निलंबन की कार्यवाही की गई है।