खैरागढ़ विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी संजय गोस्वामी उर्फ मंगलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 2023 में गंडई थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची के साथ दरिंदगी की थी।
जानकारी के अनुसार, आरोपी संजय गोस्वामी एक दुकानदार था और उसने बच्चों के बीच ‘अंकल’ वाली छवि बना रखी थी। 2023 में उसने पड़ोस की एक पांच वर्षीय बच्ची को पहले चॉकलेट दी और उसका विश्वास जीता। एक दिन वह बच्ची को बहला-फुसलाकर एक सुनसान ईंट भट्ठे पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
वारदात के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी। डरी-सहमी बच्ची घर लौटी, लेकिन उसकी आंखों में डर और चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। बच्ची ने हिम्मत करके अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई। परिवार ने तत्काल गंडई थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
यह मासूम के बचपन और मानसिक शांति पर हमला- कोर्ट
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला विशेष पॉक्सो अदालत में पहुंचा, जहां विशेष अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर की अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए मजबूत सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक मासूम के बचपन और मानसिक शांति पर हमला है। ऐसे जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई सहानुभूति नहीं हो सकती और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
अदालत ने संजय गोस्वामी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(एबी), 376(2)(आई) और 506 के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।