अमेठी : जिले के मामले की सुनवाई सुलतानपुर की अदालत ने 22 साल पुराने एक हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष जज राकेश पांडे की अदालत ने दोनों पर 10,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह मामला 2 मई 2002 की रात का है, जब अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में दो भाइयों ने एक दलित परिवार के घर से चावल चोरी का प्रयास किया था.
विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ला के अनुसार, उस रात करीब 9 बजे बाकर अली के बेटे मुख्तार और रोशन नामक दो भाई अनुसूचित जाति के शिवदर्शन के घर में घुसे.उस समय उनका बेटा रमेश चिराग की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था.
आरोपी चावल की बोरियां चुराकर ले जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर रोशन के इशारे पर मुख्तार ने शिवदर्शन पर तमंचे से गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई.मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से श्यामकली ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार बरामद कर उन्हें गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान पांच गवाहों की गवाही के आधार पर दोनों भाइयों को दोषी करार दिया गया.
मुख्तार को अवैध हथियार रखने के मामले में भी सजा सुनाई गई है.यह फैसला दलित समाज के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की कड़ी कार्रवाई का उदाहरण है.