सुपौल : शराब कारोबार में लिप्त एक कारोबारी को दोषी करार करते हुए अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद न्यायालय दो अमित कुमार की कोर्ट ने 5 वर्ष कारावास व एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. मामला वीरपुर थाना कांड संख्या 369/23 तथा जनित सत्र वाद उत्पाद संख्या 4617/2023 से संबंधित है. इसमें थाना क्षेत्र के हृदयनगर वार्ड नंबर 2 निवासी चंदन पासवान को वीरपुर थाना पुलिस ने 69 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ गिरफ्तार की थी.
मामले को लेकर वीरपुर थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने उक्त मामला दर्ज किया था. दर्ज मामला में उन्होंने कहा था कि 16 नवंबर 2023 को वे अन्य पुलिस बलों के साथ छठ पर्व के मद्देनजर अवैध शराब बरामद हेतु विशेष छापामारी को निकले थे. अपराह्न करीब 2:00 बजे जब वे लोग बसंतपुर वार्ड नंबर 7 स्थित अमृत चौक के पास पहुंचा तो बलभद्रपुर से निकलने वाली कैनाल रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार को आते देखा.
मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगा. जिसे अन्य पुलिस बलों के सहायता से पकड़ कर जब मोटरसाइकिल की तलाशी ली गई तो मोटरसाइकिल से लटके झोले से 230 बोतल नेपाली दिलवाले शराब बरामद की गई. सुनवाई उपरांत उक्त कोर्ट ने चंदन पासवान को दोषी करार करते हुए बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 30 (ए) के तहत 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर जहां अतिरिक्त 6 माह की साधारण कारावास भुगतनी होगी. वहीं अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राम निरंजन रजक के द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा वाद के त्वरित निष्पादन हेतु चार साक्षियों की गवाही कराई गई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मदन चौधरी ने बहस में हिस्सा लिया.