उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एलडीए की अनंत नगर योजना में छोटे मकान लेने की चाह रखने वालों को थोड़ा इंतजार करना होगा. यहां ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के करीब पांच हजार मकान बनाए जाएंगे. हालांकि, न तो अभी इनका पंजीकरण शुरू हुआ है और न ही कीमत तय की गई है.
एलडीए ने अभी जिन 344 प्लॉटों के लिए पंजीकरण शुरू किया है, उनकी कीमत 3800 रुपये वर्गफीट है. यह योजना पंचकूला की तर्ज पर विकसित की जा रही है. मकानों का गेट मेन रोड की ओर नहीं होगा. इससे अतिक्रमण और अवैध निर्माण (आवासीय में कॉमर्शियल निर्माण) की समस्या कम होगी.
500 वर्गफीट के एलआईजी व 400 वर्गफीट के ईडब्ल्यूएस मकान
एलडीए के इंजीनियर ने बताया कि कम आयवर्ग के लोगों के लिए एलआईजी, ईडब्लूएस मकान बनाकर दिए जाएंगे. एलआईजी मकान 450 से 500 वर्गफीट तक और ईडब्लूएस 300 से 400 वर्गफीट तक के होंगे. ये रोहाउसेस होंगे या मल्टीस्टोरी, यह बाद में तय होगा. यह भी हो सकता है कि मकान के बजाय प्लॉट दिए जाएं. अभी सिर्फ ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए योजना में जमीन चिह्नित की गई है.
कॉमर्शियल प्लाट रेट आवसीय से दुगना
योजना में कॉमशियल प्लॉट नीलामी से बेचे जाएंगे. इसकी जो आरक्षित कीमत रखी गई है, वह आवासीय से दोगुनी होगी. इससे अधिक की बाली लगाने वाला प्लॉट खरीद पाएगा. अभी आवासीय जमीन की कीमत 41,150 रुपये प्रति वर्गमीटर है. अनंत नगर योजना में भूखंडों का पंजीकरण वेबसाइट Idaonline.co.in या पोर्टल Ida.in पर किया जा सकता है. पहले दिन 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन बुकलेट डाउनलोड की है. आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो. अप्रवासी भारतीय भी कर सकते हैं आवेदन.
आवेदक या उसके परिवार (पति-पत्नी व अवयस्क बच्चे) के पास एलडीए, आवास विकास, निकाय सहकारी समिति में भूखंड नहीं होना चाहिए. जिनका दूसरे शहर में भवन या भूखंड है, आवेदन कर सकते हैं. परिवार में पति, पत्नी और बालिग बच्चे आवेदन तो अलग-अलग कर सकते हैं.
आवंटन की शर्तें
लॉटरी से आवंटन के बाद पंजीकरण शुल्क वापस मांगने वालों का पैसा 20 प्रतिशत कटौती के बाद वापस होगा. लगातार तीन किस्त न जमा करने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा. बिना ब्याज के रकम लौटाई जाएगी.
ऐसे जमा करना होगा पैसा
इस तरह जमा कराया जाएगा पैसा आवंटन के बाद नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ आठ तिमाही किस्त में जमा करना होगा पैसा. किस्त में देरी होने पर 11 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वसूला जाएगा. किनारे के प्लॉट पर 10 प्रतिशत, पार्क के सामने के प्लॉट पर पांच प्रतिशत, 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी रोड पर प्लॉट के लिए 10 प्रतिशत अधिक पैसा देना होगा. यदि किसी प्लाट पर ये तीनों सुविधाएं मिलेंगी तो 20 प्रतिशत अधिक पैसा लिया जाएगा.
भूखंड आवंटन पर कीमत के अलावा 12 प्रतिशत फ्री.होल्ड शुल्क लिया जाएगा. आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन में बकाया पैसा का 75 प्रतिशत भुगतान ( फ्री होल्ड शुल्क छोड़कर) जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट मिलेगी. आवेदक या आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो पंजीकरण की रकम उत्तरधिकारी के नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी.