भोपाल। राजधानी की विशेष न्यायाधीश (पाेक्सो एक्ट) कुमुदिनी पटेल ने आज एक अहम फैसले में आरोपित संदीप मालवीय को नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की।
यह है पूरा मामला
22 मई 2019 को थाना तलैया पुलिस को हमीदिया अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बालिका ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदखुशी कर ली है। जांच में सामने आया कि पीड़िता के पास से एक सुसाइड नोट मिला। इसमें आरोपित संदीप मालवीय ने शादी का झूठा वादा कर कई बार शारीरिक शोषण करने की बात लिखी गई थी।
शादी की बात की तो साफ मना कर दिया
सुसाइड नोट में पीड़िता ने लिखा कि जब आरोपित से शादी की बात की, तो उसने साफ इनकार कर दिया और मानसिक प्रताड़ना देने लगा। इसी के चलते पीड़िता ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस ने इस मामले धारा 305, 376(2)(एन) भारतीय दंड संहिता एवं पांच-एल/छह पाेक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। वैज्ञानिक साक्ष्य, सुसाइड नोट, गवाहों के बयान तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सशक्त तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी माना।