Madhya Pradesh: छतरपुर में बीते रोज वन विभाग के बसारी सर्किल में पदस्थ डिप्टी रेंजर रविकांत खरे का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर उनके द्वारा वन परिक्षेत्र में पेड़ काटने के अनुमति दिए जाने संबंधी बातचीत हो रही थी. उक्त ऑडियो को संज्ञान में लेकर डीएफओ ने डिप्टी रेंजर रविकांत खरे को निलंबित करने की कार्रवाई की है.
डीएफओ सर्वेश सोनवानी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, वायरल ऑडियो में डिप्टी रेंजर रविकांत खरे द्वारा किसी व्यक्ति से वनक्षेत्र से अवैध कटाई हेतु चर्चा किया जाना पाया गया है, इस संबंध में उपवनमण्डलाधिकारी छतरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन पर 2 एवं 3 जनवरी की रात में गंगवाहा बीट के कक्ष क्रमांक पी-648 से एक ट्रैक्टर-ट्राली मय सगौन लकड़ी के परिवहन करते हुए जप्त भी किया गया.
वायरल ऑडियो में रविकांत खरे की वन अरोपियों के साथ अवैध कटाई में संलिप्ता प्रदर्शित जो कि, आचरण नियमों के विपरीत है, इसलिए उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन किये जाने एवं प्रकरण की निष्पक्ष जांच में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया.