Madhya Pradesh: मऊगंज में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म: नाना को 20 साल की सजा, 5 हजार का जुर्माना

Madhya Pradesh: मऊगंज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 62 वर्षीय आरोपी, जो पीड़िता का रिश्ते का नाना है, को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

Advertisement

यह जघन्य घटना वर्ष 2023 की है, जब मऊगंज थाना क्षेत्र में आरोपी ने अपनी 4 साल की नातिन को अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजनों ने कमरे में प्रवेश किया और घटना का खुलासा हुआ. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मऊगंज थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

पुलिस ने मामले की गहन विवेचना के बाद चार्जशीट विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश की। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहियों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया. 26 मई 2025 की शाम 4 बजे कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया.

सजा की घोषणा के बाद पुलिस अधीक्षक ने विवेचना करने वाले थाना प्रभारी और विवेचक की सराहना की और उन्हें प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की.

Advertisements