मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की SIT, माफी नामंजूर की, कहा- यह बचने का तरीका, कर्नल सोफिया पर की थी टिप्पणी

भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया है. इस SIT में तीन IPS अधिकारी रहेंगे.

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वहीं, शाह की माफी पर कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी-कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है. आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे-समझे…अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं.

शाह ने अपने खिलाफ 14 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए एफआईआर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

विजय शाह ने कर्नल सोफिया को लेकर ये कहा था

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, ‘उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा. अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते.

इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी. देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं.’

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे.

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