महाराष्ट्र में ‘लव जिहाद’ पर सख्ती, कानून बनाने के लिए DGP के नेतृत्व में कमेटी गठित

महाराष्ट्र सरकार “लव जिहाद” के खिलाफ कानून बनाएगी. महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी लव जिहाद को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

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महाराष्ट्र में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. लव जिहाद और धोखाधड़ी और बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा.

इसके लिए राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है. यह समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी और लव जिहाद, धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ उपाय सुझाते हुए एक कानून का मसौदा तैयार करेगी. इस तरह, महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला देश का दसवां राज्य बन जाएगा.

देश के नौ राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ बने हैं कानून

अब तक देश के नौ राज्यों – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ – ने लव जिहाद विरोधी कानून बनाए हैं.

इसी तर्ज पर भाजपा नेता और मंत्री नितेश राणे सहित राज्य के विभिन्न हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र में भी लव जिहाद कानून लागू करने की मांग की थी.

राज्य में धर्मांतरण की शिकायतों के बाद देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसके खिलाफ कानून बनाने का वादा किया था. अब राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की है.

फडणवीस ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का किया था ऐलान

इस समिति के सदस्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव, गृह विभाग के सचिव तथा गृह विभाग (विधि) के सचिव होंगे.

यह समिति राज्य की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी, लव जिहाद तथा छल-कपट व बलपूर्वक किए जाने वाले धर्मांतरण के समाधान सुझाएगी तथा अन्य राज्यों में इस कानून का अध्ययन करेगी. समिति कानून का मसौदा भी तैयार करेगी तथा कानूनी मामलों का अध्ययन भी करेगी.

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