रांची। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संम्पन्न कराने के लिए रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके लिये मीडिया के माध्यम से कई तिथियों को सूचित किया गया था. जिन शस्त्र लाइसेंस धारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं किये गये, उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया.
*आर्म्स लाइसेंस किये रद्द*
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 176 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस रद्द किये गये हैं. इन अनुज्ञप्तिधारियों ने बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी ना तो हथियार जमा किये ना छूट के लिए आवेदन समर्पित किया था.
अनुज्ञप्तिधारियों से धारित शस्त्र जमा नहीं करने पर व्यक्तिगत पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण की भी माँग की गई थी. विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय मीडिया के माध्यम इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित की गयी. स्पष्टीकरण नहीं देने वाले 212 अनुज्ञप्तिधारियों के नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या का विज्ञापन छपवाकर जवाब समर्पित करने का अंतिम मौका भी दिया गया था. बार-बार नोटिस के बावजूद उदासीनता दिखानेवाले 176 लाइसेंस धारियों का लाइसेंस विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए रद्द कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से, अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु के कारण अनुज्ञप्ति सरेंडर एवं अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु या पूर्व में शस्त्र जमा करने पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 38 अनुज्ञप्ति रद्द की गई है.