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भतीजे को ‘काटने’ पर व्यक्ति ने की पशु क्रूरता की हदें पार! कुत्ते को मारकर खा गया शख्स

थाईलैंड। थाईलैंड के चियांग माई में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक 42 वर्षीय व्यक्ति पर गुस्से में अपने पालतू कुत्ते को मारकर खाने का मामला दर्ज किया गया है, आरोपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कुत्ते ने उसके 7 वर्षीय भतीजे को काट लिया था। वारदात का खुलासा सीसीटीवी कैमरे से हुआ है।

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सोंगवुत चुआथोंग नाम के शख्स पर 1 मई को वॉचडॉग थाईलैंड फाउंडेशन (डब्ल्यूडीटी) की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया कि व्यक्ति ने 29 अप्रैल को अपने 10 वर्षीय पालतू कुत्ते मोन को मार डाला। डब्ल्यूडीटी ने सांकम्पाएंग पुलिस स्टेशन को बताया कि इलाके के एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें सीसीटीवी फुटेज जमा कराकर वारदात के बारे में सचेत किया था। सीसीटीवी वीडियो में, साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार सोंगवुत, पशु क्रूरता का कार्य कर रहा है, उसने कुत्ते के गले में रस्सी बांधकर पहले उसे एक पेड़ पर घसीटा, फिर उसने पालतू कुत्ते मोन को पेड़ से तब तक लटका कर रखा, जब तक वह मर नहीं गया।

7 साल के भतीजे के सामने पालतू कुत्ते की हत्या कर दी
तत्पश्चात उसने मरे हुए कुत्ते को एक बोरे में डाला और मौके से चला गया। सीसीटीवी के विजुअल्स के मुताबिक, 7 साल के भतीजे के सामने पालतू कुत्ते की हत्या कर दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोंगवुत को बुधवार दोपहर गिरफ्तार किया गया, उसने पालतू कुत्ते की हत्या की बात भी स्वीकार की, लेकिन शुरू में यह बताने से इनकार कर दिया था कि उसने मोन के शव को कहां और कैसे ठिकाने लगाया। Thailand

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पूछताछ करने पर 42 वर्षीय व्यक्ति ने खुलासा किया कि उसने कुत्ते को अपने दोस्त के साथ खा लिया। ऐसी स्थिति में उसके घर की तलाशी के दौरान पुलिस को फ्रिज में कुत्ता मिला। सोंगवुत ने कहा कि उसने अपने 7 वर्षीय भतीजे को काटने के बाद गुस्से में पालतू कुत्ते को मार डाला, उसने कहा कि वह एक असाधारण बच्चा है। उनका यह भी मानना था कि उन पर कानूनी रूप से हत्या का आरोप नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह उनका कुत्ता था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने पालतू कुत्ते मोन को पास के एक रिश्तेदार को दे दिया था क्योंकि वह उसका भरण-पोषण करने में असमर्थ थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि थाई पुलिस ने सोंगवुट के दोस्त रोज को भी गिरफ्तार किया और उन दोनों पर थाईलैंड के आपराधिक कानून की धारा 340 (अपराध में सहायता के लिए वाहन का उपयोग करके चोरी करना) और धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर जानवरों के शवों को छोड़ना) के साथ-साथ धारा 20 का आरोप लगाया। पशु क्रूरता निवारण और पशु कल्याण अधिनियम (जानवरों के प्रति क्रूरता या उन्हें मारना)।

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