दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है. उनकी भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है. बुधवार को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट में जज ने वकीलों से अपनी नाराजगी जताई.
दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI मामले में चार्ज फ्रेम करने पर सुनवाई अभी शुरू नहीं करने की मांग वाली याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने CBI से जवाब मांगा है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है यानि मामले की अगली सुवनाई 7 मई को होगी.
सुनवाई के दौरान जब बहस के बाद जब आरोपियों के वकील कोर्ट से बाहर चले गए तो उस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई. इस पर आरोपियों के वकील ने जज ने कहा कि हमको कोर्ट रूम से वॉक आउट नहीं किया था, हम उसके लिए माफी भी मांगते है. जज ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि हमने पहले बार इस तरह का बर्ताव देखा है. जैसे आपकी दलील पूरी हुई आप सभी कोर्ट के बाहर चले गए, यह किस तरह का बर्ताव है कि आप सभी कोर्ट के बाहर बिना कोर्ट से इजाज़त लिए और कोर्ट को बिना बताए चले गए थे.
सीबीआई ने दलील दी कि हम बार-बार कहते है कि ये किंगपिन हैं और इनकी याचिका में देरी का ग्राउंड है. हम बता चुके है कि देरी के क्या कारण है. इसी कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में भी माना है कि सिसोदिया मास्टरमाइंड हैं. चूंकि सिसोदिया की ओर से दलीलें पिछली सुनवाई के दौरान ही दी जा चुकी हैं लिहाजा सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई में दर्ज मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया. अब 30 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. इसके बाद सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ले ली थी.