झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का प्रस्ताव शामिल है. अब झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली की खपत पर कोई पैसा नहीं देना होगा. कैबिनेट के इस फैसले से लगभग राज्य के 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. इससे पहले राज्य में 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर कोई शुल्क नहीं लगता था.
बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा कैबिनेट ने राज्य कर्मियों को छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता में वृद्धि की है. उन्होंने एक जुलाई 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 221% से बढ़ाकर 230% कर दी है. साथ ही राज्य सरकार के पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई राहत की दरों में भी इतनी ही दरों की मंजूरी दे दी गई है.
World War 3 will be for language, not land! pic.twitter.com/0LYWoI3K0r
— India 2047 (@India2047in) July 4, 2025
वहीं, हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में काम रोकने और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2023 के तहत सफाई कर्मचारियों के लिए राज्य आयोग का कार्य राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पदाभिहित करने को भी मंजूरी दी गई है.
हजारीबाग सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी से बनाने के लिए 97 करोड़ रुपये और देवघर में अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपये की स्वीकृत की गई है. इसके अलावा राज्य की जेलों में बंद कैदियों के द्वारा किए जाने वाले काम के बदले निर्धारित पारिश्रमिक दर में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के समग्र क्रियान्वयन हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत झारखंड राज्य फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन को मंजूरी मिल गई है.