शादी, सुहागरात, चौथे दिन दे दिया जहर… आगरा में दुल्हन ने इसलिए पति को उतारा मौत के घाट, 9 साल बाद मिली सजा 

उत्तर प्रदेश के आगरा में अदालत ने पति की हत्या के सनसनीखेज मामले में दोषी पाई गई पत्नी तारा उर्फ रुबीना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने यह फैसला 24 मार्च 2016 को हुई घटना के साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया

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जिल शासकीय अधिवक्ता (क्राइम) बसंत गुप्ता के अनुसार, एडीजे-21 विराट कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. मामला तब सामने आया था जब शादी के महज तीन दिन बाद ही नवविवाहिता ने अपने पति निर्मल सिंह को जहर देकर मार डाला और घर से नकदी व जेवर लेकर फरार हो गई थी.

मूल रूप से उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गांव बैल जोड़ी थाना कुंडा की निवासी तारा उर्फ रुबीना की शादी आवास विकास कॉलोनी, आगरा निवासी निर्मल सिंह से हुई थी. शादी के बाद घर में खुशी का माहौल था, लेकिन रुबीना ने विश्वासघात कर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया.

मृतक की बहन विशेष सिंह की शिकायत पर थाना जगदीशपुरा में मामला दर्ज किया गया था. घटना की आरोपी रुबीना उर्फ तारा को पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया था. पुलिस पूछताछ में रुबीना उर्फ तारा ने यह खुलासा किया था कि वह पूर्व से ही शादीशुदा थी. उसका धंधा ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को जाल में फंसा कर उनसे शादी करना था. शादी के बाद मौका मिलते ही ससुराल से नगदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी.

पुलिस जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन पक्ष ने सात स्वतंत्र गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना की सच्चाई अदालत के सामने रखी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से हत्या की पुष्टि हुई थी.

अभियोजन की तरफ से विशेष सिंह, मृतक के पुत्र भारत, डॉ प्रभात सिंह पुलिसकर्मी धारा सिंह ऐसो तेज बहादुर सिंह सी राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह ने अदालत में गवाही पेश की थी. ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तारा उर्फ रुबीना को दोषी करार देते हुए उसे कठोर आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई.

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