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मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद; मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 15 जनवरी को SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी एक याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी. मस्जिद प्रबंधन समिति ने उसकी याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की है. पिछले साल 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था. जब इससे संबंधित 15 मामलों की मेंटेनेबिलिटी को चुनौती दी गई थी.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की प्रबंधन समिति की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि शाही ईदगाह के ‘धार्मिक चरित्र’ को निर्धारित करने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेगी.

याचिका SC में विचार योग्य नहीं- हिंदू पक्ष के वकील

इससे पहले ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने पिछले साल 9 दिसंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की थी. वहीं, अब यह मामला 15 जनवरी को पीठ के समक्ष आएगा. हिंदू पक्षकारों में से एक ने तर्क दिया कि मस्जिद समिति विवाद पर सिंगल जज के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख कर सकती थी.

इस हिंदू पक्षकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने किया. उन्होंने कहा कि मस्जिद समिति की याचिका वर्तमान स्थिति में शीर्ष अदालत में विचार योग्य नहीं है. वकील ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नियमों के हवाले से तर्क दिया कि, ‘इलाहाबाद हाई कोर्ट के नियमों के अध्याय 8 के मद्देनजर, HC की खंडपीठ के समक्ष एक विशेष अपील स्वीकार होगी.’

CJI की अगुवाई वाली पीठ करेगी सुनवाई

बरुण सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ सुनवाई योग्य नहीं है. अदालत में एक आखिरी न्यायालय अपील दायर की जानी चाहिए थी. इसलिए वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की. पिछले साल 29 नवंबर को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी.

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