Madhya Pradesh: रीवा जिले की विशेष एनडीपीएस एक्ट अदालत ने मऊगंज में कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सभी आरोपियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
यह मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब हनुमना पुलिस ने डीपी होटल के पास एक संदिग्ध बोलेरो वाहन को रोका था। तलाशी के दौरान वाहन से 7 पेटी नशीली कफ सिरप बरामद की गई, जिसके बाद मौके से ही चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान थाना शाहपुर अंतर्गत देवरा के रहने वाले अरमान मोहम्मद, सैफ अली, सरफराज अंसारी और घुरेहटा, थाना मऊगंज निवासी आरिफ मोहम्मद के रूप में हुई.
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मामले की विवेचना कर रहे सहायक उप निरीक्षक पुष्पराज सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. चार वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर यह कठोर फैसला सामने आया है.