महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार गौ हत्या पर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है. सरकार गौ हत्या करने वालों के खिलाफ मकोका (MCOCA) लगाने जैसा कठोर कानून लाने जा रही है. सोमवार को विधान परिषद में गौ हत्या को लेकर चर्चा हुई जिसमें बीजेपी विधायक श्रीकांत भारतीय ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस पर ठोक कानून बनना चाहिए.
बीजेपी विधायक की ओर से उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए राज्य के गृह राज्य मंत्री ग्रामीण पंकज भोयर ने आश्वासन दिया और कहा कि सरकार जल्द ही गौ हत्या को लेकर कठोर कानून लाएगी. इसके अलावा जो भी गौ हत्या में संलिप्त पाया जाएगा उस पर मकोका भी लगेगा. मंत्री ने बताया कि राज्य में 2022 से जून 2025 तक गौ हत्या, परिवहन और बीफ की बिक्री से जुड़े 2498 मामले दर्ज किए गए हैं.
विधान परिषद में गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) ने आगे बताया कि गौ हत्या, तस्करी और बिक्री जैसे एक ही अपराध के लिए तीसरी बार गिरफ्तार आरोपियों पर मकोका लगाया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार गो तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कानून लाएगी और इसे आगामी सत्र में पारित किया जाएगा. इसके अलावा स्वेच्छा से सामाजिक कार्य करने वाले गोरक्षकों के खिलाफ पहले से दर्ज मामले का अध्ययन किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जाएंगे.
सीएम ने पहले ही कर दिया था ऐलान
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस साल मार्च में भी यह घोषणा कर दी थी कि राज्य में गौ हत्या और गो तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जाएगा. तब विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार गौ तस्करी के मामलों पर कड़ी नजर रख रही है और इस अपराध में बार-बार शामिल होने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
एनसीपी विधायक ने उठाया था यह मुद्दा
विधानसभा में यह मुद्दा एनसीपी विधायक संग्राम जगताप की ओर से उठाया गया था. उन्होंने एक प्रस्ताव के जरिए इस मुद्दे को उठाया था. इस दौरान उन्होंने गौ तस्कर में लगातार शामिल अतीक कुरैशी का भी जिक्र किया था. तब भोइल ने उन्हें बताया था कि कुरैशी के खिलाफ अहिल्यानगर में गौ तस्करी के 20 मामले दर्ज हैं. उनसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 1 मार्च को वो फिर से जमानत पर रिहा हो गया. इसी बीच सीएम फडणवीस ने हस्तक्षेप किया और आश्वासन दिया कि पुलिस को कुरैशी जैसे आदतन अपराधियों के खिलाफ मकोका के तहत आरोप लगाने का निर्देश पुलिस को दिया जाएगा.
क्या है मकोका कानून?
मकोका कानून महाराष्ट्र का चर्चित और काफी कठोर कानून है. महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 का इस्तेमाल माफिया गतिविधियों और अंडरवर्ल्ड गतिविधियों से निपटने के लिए किया जाता है. इस कानून को विशेष तौर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाया गया है. जबरन वसूली, हत्या, अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी या फिर वित्तीय लाभ के लिए अवैध कारोबार जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है.