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डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ पिछले दिनों DJ को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन के द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी गणेश विसर्जन पर DJ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बाद से ही गणेश समितियों और DJ संचालकों के जम कर रोष देखने को मिल रहा है।

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राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में आज DJ संचालकों एवं गणेश विसर्जन झांकी समितियों के सदस्यों के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर DJ संबंधी नियमों को सिथिल करने की मांग की है। जिससे धार्मिक कार्यक्रमों को हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा सके। क्योंकि समिति के सदस्यों का कहना है की कोई भी धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए शहरवासियों के सहयोग से सभी कार्यक्रमों को संचालित होता हैं और लाखों रुपए खर्च होता है। ऐसी परिस्थिती में आयोजक समिति कैसे किसी धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करेंगी और धीरे धीरे सभी धार्मिक कार्यक्रम विलोपित हो जाएगा शासन प्रशासन वा माननीय न्यायालय को धार्मिक सतभावना को देखते हुए नियमों को शिथिल करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज तहसील कार्यालय में ज्ञापन दिया

DJ संचालकों की माने तो इस आदेश से जहा उनका और उसके साथ जुड़े कर्मचारियों का रोजगार खत्म होता नज़र आ रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है वही माननीय न्यायालय के आदेश से हमे हमारे रोजगार को ख़त्म होते दिख रहा है। दूसरी ओर त्योहारों कि रौनक भी फीकी पड़ जाएगी।

प्रशासन की माने तो पूरा मामला उच्च स्तरीय है इसलिए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा वो ऊपर बैठे न्याय पालिका ही आदेश करेगी।

वरिष्ठ पत्रकार

शशांक उपाध्याय

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