दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर है. उसको अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी.
मंगलवार (30 अप्रैल) को एक्टिंग सीजे मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने टीवी टुडे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कंपनी ने कहा है कि तीसरे पक्ष की शिकायत पर उसके इंस्टाग्राम पेज हार्पर बाजार इंडिया को ब्लॉक किया गया.
थर्ड पार्टी का आरोप है कि टीवी टुडे नेटवर्क ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है. साथ ही टीवी टुडे नेटवर्क ने कोर्ट में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की कार्यप्रणाली एक सरकारी विभाग से भी बदतर है. क्योंकि ये अपनी ब्लॉकिंग के खिलाफ मीडिया ग्रुप टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका का उचित जवाब देने में विफल रही.
मेटा को सावधान रहना होगा. आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. हम एक आदेश पारित करेंगे और आपको फटकार लगाएंगे कि फिर ऐसा न करें. कृपया समझें अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो नियम अमान्य हो जाएगा.
कोर्ट में टीवी टुडे के वकील ने मेटा को भेजा ई-मेल दिखाते हुए कहा कि हमने अपनी शिकायत के बारे में मेटा को लिखा था. साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन हमें सही चैनल नहीं लिखे जाने का रिप्लाई आया.
इस पर मेटा के वकील ने कहा कि टीवी टुडे के इंस्टाग्राम पेज को तीन कॉपीराइट शिकायतों के बाद ब्लॉक कर दिया गया था. कंपनी का दिखाया ई-मेल शिकायत को रिजेक्ट करने का नहीं है. ये ऑटो जनरेटेड रिप्लाई था.
इस पर बेंच ने टीवी टुडे के वकील से कहा कि आप मेटा के वकील के सामने फिर से ई-मेल के जरिए शिकायत करें. कुछ देर बाद टीवी टुडे वकील ने बेंच से कहा कि हमारी शिकायत को फिर से खारिज कर दिया गया है.
इसके बाद नाराज बेंच ने मेटा के वकील से कहा कि आप हमारे साथ अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते हैं. हम जो कह रहे हैं उसका पालन करें. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं. हम आपके साथ हद से ज्यादा उदार हैं. हमने आपको अपना घर व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिया है. आपके पास अरबों उपयोगकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आपका घर व्यवस्थित नहीं है.
बेंच ने मेटा को आदेश दिया है कि मीडिया हाउस की शिकायत पर विचार किया जाए. साथ ही सही निर्णय लिया जाए. मामले में आगे की सुनवाई आज होगी.