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मिर्ज़ापुर: ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’, DM का आया सख़्त आदेश, नहीं जानते तो जान जाएं क्या हो सकता है नुकसान…

मिर्ज़ापुर: उत्तर प्रदेश के कई शहरों के बाद अब मिर्ज़ापुर में भी बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न देने का आदेश जारी किया गया है. प्रशासन का यह सख़्त कदम सड़क हादसों में बढ़ोतरी को देखते हुए उठाया गया है. उनका मानना है कि यह निर्णय सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने और हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है.

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राज्य के परिवहन आयुक्त के पत्र संख्या-06 वै.स./50आ./2025, 8 जनवरी 2025 को ध्यान में रखते हुए ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ नीति लागू की गई है. केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी बाइक चालकों और सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. इस नियम का उल्लंघन दंडनीय है और इसके तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

 

इसके अलावा, मिर्ज़ापुर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों और स्वामियों को निर्देश दिया गया है कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर अपने पंपों पर यह सूचना देने वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाएं कि 26 जनवरी 2025 से बिना हेलमेट के बाइक चालकों और उनके सवारियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.

जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा हमेशा सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सके.

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