तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के कर्नाटक के एक जिले में एंट्री करने पर तीन महीने के लिए बैन लगा दिया गया है. दरअसल, राजा सिंह बागलकोट जिले के मुधोल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने वाले थे. लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए उनके जिले में घुसने पर तीन महीनों तक रोक लगा दी है. अधिकारियों के मुताबिक गणेश विसर्जन का जुलूस का मार्ग एक मस्जिद से होकर गुजरता है और राजा सिंह के भड़काऊ भाषणों का इतिहास चिंता का विषय है. इसके चलते उनको तेलंगाना में उनके आवास पर नोटिस दिया गया.
डिप्टी कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि 19 सितंबर को गणेश विसर्जन शोभायात्रा मुधोल में निकाली जाएगी. जिस मार्ग से शोभायात्रा गुजरेगी, उस दौरान जनता प्लॉट में एक मस्जिद है जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है. इस विसर्जन शोभायात्रा में मुधोल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 10,000 से 15,000 हिंदू स्वयंसेवक एकत्रित होंगे. हैदराबाद (तेलंगाना) से राजा सिंह शोभायात्रा में भाग लेने के लिए मुधोल आ रहे हैं और वे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं.
आगे कहा गया है कि सांप्रदायिक दंगों की दृष्टि से मुधोल शहर बहुत संवेदनशील शहर है. इससे पहले 23.09.2015 को मुधोल में गणेश विसर्जन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों के संबंध में मुधोल पुलिस स्टेशन में कुल 28 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें 9,46.22,410/- रुपये की संपत्ति जला दी गई और नुकसान पहुंचाया गया था. हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के खिलाफ दर्ज मामले अभी भी अदालत में लंबित हैं. मुधोल शहर में पहले जैसा नफरत भरा माहौल अभी भी दोनों समुदायों में व्याप्त है.
अधिकारियों ने कहा कि हैदराबाद (तेलंगाना) के राजा सिंह, जो स्वयंभू राष्ट्र गौरक्षक और श्री राम युवा सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं, एक समर्थक नेता हैं. उनके भड़काऊ और उत्तेजक भाषण से कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना है. तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा सिंह एक विवादास्पद राजनेता हैं. वर्ष 2010 में हैदराबाद में सांप्रदायिक दंगा भड़काने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया था. वर्ष 2017 में कर्नाटक राज्य के यादगिरी जिले के यादगिरी शहर में अपने भाषण के दौरान उन्होंने हिंदुओं को भड़काया.
अधिकारियों ने कहा है कि 2020 में फेसबुक ने उनका अकाउंट बंद कर दिया. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनके विवादास्पद बयान के कारण 2022 में उनके खिलाफ देशव्यापी विरोध के चलते उन्हें भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया गया था. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और अन्य राज्यों में उनके खिलाफ कुल 105 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. उनमें से कई सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित हैं और उन्होंने 2025 में तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान 80 आपराधिक मामलों की स्वयं घोषणा भी की है.
ऐसी स्थिति में यदि राजा सिंह मुधोल शहर में गणेश विसर्जन जुलूस में भाग लेते हैं, तो कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की संभावना है. बुगलकोट जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के हित में आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजा सिंह को 16/09/2024 से बागलको जिले में प्रवेश करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है. बागलकोट जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए 3 महीने का समय दिया गया है.