धौलपुर: जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने महिला पुलिस थाना पर साल 2023 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही 18 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया हैं.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक पीड़िता की माता ने चार सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी. तभी आरोपी इसी दौरान स्कूल से आते जाते समय छेड़खानी करता रहता था. दो सितंबर 2023 को आरोपी ने उसकी पुत्री का हाथ पकड़ लिया और प्यार करने की बात कह कर छेड़छाड़ की.
छात्रा ने घर पहुंच कर घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया. पीड़िता की मां आरोपी के घर पर घटना के बारे में शिकायत करने पहुंची तो आरोपी के साथ उसके पिता ने मारपीट कर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए. साथ ही घायल उसकी मां का मेडीकल भी कराया. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. आरोपी कोर्ट से जमानत पर चल रहा है. साथ ही मारपीट के मामले में आरोपी भी पुलिस जमानत पर चल रहा है.
मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 8 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद गुरूवार को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं,साथ ही मुल्जिम को 18 हजार रूपये के अर्थ दंड से दण्डित किया हैं.साथ ही पीड़िता को प्रतिकार के रूप में एक लाख रूपये अदा करने के भी आदेश दिए हैं.